Bihar News : पटना HC ने हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी को फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा संबंध में हलफनामे में जवाब देने का दिया निर्देश
PATNA : पटना हाईकोर्ट ने बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षा के संबंध में हलफनामे में जवाब देने का निर्देश दिया. जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने गौतम इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया.
याचिकाकर्ता संस्थानों के अधिवक्ता राजू गिरी ने सत्र 2022-24 के डी. फार्मा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का अनुरोध किया.
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 और उसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य विभाग की फरवरी 2023 की अधिसूचना के प्रावधानों का हवाला देते हुए,सरकारी वकील प्रशांत प्रताप ने तर्क दिया कि बिहार राज्य के भीतर स्वास्थ्य विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा के लिए स्थापित सभी स्व-वित्तपोषित व्यावसायिक संस्थान बिहार स्वास्थ्य विश्वविद्यालय से संबद्ध माने जाएँगे.
सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने कहा कि पैरा मेडिकल/पैरा डेंटल/फार्मेसी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के साथ-साथ जीएनएम/एएनएम पाठ्यक्रमों की सभी संबद्धता और परीक्षा संबंधी मामले स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जाएंगे.
इस मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी.