BIHAR NEWS : पटना हाईकोर्ट ने जहानाबाद बार एसोसिएशन अध्यक्ष अवधेश सिंह को दी बड़ी राहत, अग्रिम जमानत पर छोड़ा


DESK : पटना हाईकोर्ट ने देह व्यापार के दोषी अभियुक्त को मदद करने के मामले में अभियुक्त बनाए गए जहानाबाद व्यवहार न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने जहानाबाद जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह उर्फ बबलू द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत पर छोड़ने का निर्देश निचली अदालत को दिया है।
जस्टिस राजेश वर्मा को इस मामलें पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि यह मामला दिसंबर 2004 का है।उस समय याचिकाकर्ता जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड के अधिवक्ता थे। जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक को बोर्ड द्वारा इस मामले में दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसी से नाराज होकर जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक में इस मामले में अधिवक्ता अवधेश सिंह को अभियुक्त बना दिया है।
जबकि गुप्त सूचना के आधार पर जहानाबाद जिला प्रशासन द्वारा मधुबन गेस्ट हाउस में छापामारी किया गया था,जिसमें कुछ लड़के एवं लड़कियों को अनैतिक देह व्यापार में लिप्त पाया गया था। छापामारी के बाद गेस्ट हाउस संचालक नागेंद्र कुमार एवं अन्य को अभियुक्त बनाते हुए जहानाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज किया गया था।इस मामले में पुलिस प्रशासन ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ही अधिवक्ता अवधेश सिंह को अभियुक्त बनाया है।