Bihar News : पटना HC में शहर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमणों को प्रभावी ढ़ंग से नहीं हटाने मामले पर हुई सुनवाई

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Patna : पटना हाईकोर्ट ने पटना के विभिन्न क्षेत्रों में हुए अतिक्रमणों को प्रभावी ढंग से नहीं हटाने के मामले पर सुनवाई की.

जस्टिस पी बी बजानथ्री की खंडपीठ डॉ. अमित कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी,पटना को 30 जुलाई,2025 को तलब किया.

इससे पहले भी कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में जिला प्रशासन को पटना शहर से अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया,कोर्ट यह मानेगा कि डीएम कोर्ट आदेश पालन करने में विफल रहे हैं.

इससे पहले कोर्ट ने ये भी सुनिश्चित करने को कहा था कि अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के बाद पुनः अतिक्रमण नहीं हो. इसके पूर्व पटना डीएम की ओर से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया गया था कि कुछ अतिक्रमण को हटा दिया गया है.

बाकी के अतिक्रमण को दो माह के भीतर हटा दिया जायेगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि पिछले कई सालों से अतिक्रमण हटाने के लिए दिये गए कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया.

वहीं वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने कोर्ट को बताया कि अतिक्रमण हटाने का केवल कागजी कार्रवाई की गई है. भौतिक रूप से अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया गया है. अतिक्रमण हटाने के बाद भी अधिकारियों की मिलीभगत से दुबारा अतिक्रमण हो जाता है.

उन्होंने कोर्ट को बताया कि पटना हाईकोर्ट ने पूर्व में अरुण कुमार मुखर्जी मामले ये स्पष्ट किया था कि दुबारा अतिक्रमण किये जाने के मामले में सम्बन्धित थानाध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया जायेगा. लेकिन अभी भी अवैध अतिक्रमण बार बार हो रहा है. इसका कोई स्थाई समाधान नहीं हो रहा है.

कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की,30 जुलाई,2025 की तिथि निर्धारित किया है.

कोर्ट के समक्ष इस मामले पर वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा व अधिवक्ता कोमल मिश्र ने तथ्यों को प्रस्तुत किया.