Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने बीएड शिक्षकों के वेतन विवाद पर ए एन कॉलेज,पटना को प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया निर्देश
Patna : पटना हाईकोर्ट ने बीएड शिक्षकों के वेतन विवाद पर ए एन कॉलेज,पटना को प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने बीएड शिक्षकों के वेतन,ईपीएफ और फंड से जुड़े मामले पर ये आदेश पारित किया है.
यह याचिका डॉ. रीता सिंह एवं अन्य की ओर से दायर की गई थी,जिस पर जस्टिस हरीश कुमार ने सुनवाई की. इसमें वेतन-एरियर को प्रतिगामी प्रभाव से देने,नियुक्ति तिथि से ईपीएफ योगदान सुनिश्चित करने,बीएड विभाग के फंड का स्वतंत्र ऑडिट कराने और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत20प्रतिशत वेतनवृद्धि बहाल करने की मांग की गई थी.
साथ हीए.एन. कॉलेज द्वारा कॉर्पस फंड खाते को विभाजित करने के आदेश को भी चुनौती दी गई.
कोर्ट ने अंतरिम आवेदन पर सुनवाई करते हुए ए.एन. कॉलेज के प्राचार्य को निर्देश दिया कि वे तत्काल एनसीटीई को शपथ पत्र सौंपें. साथ ही पोर्टल खुलने पर प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) जमा करें.
कोर्ट ने कॉलेज को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. सुनवाई में बताया गया कि नालंदा कॉलेज पहले ही रिपोर्ट जमा कर चुका है. कोर्ट ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और एनसीटीई को भी दो हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया.
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अशोक कुमार चौधरी,अधिवक्ता ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला और अमन आशीष ने बहस की. राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता सीताराम यादव,विश्वविद्यालय की ओर से राणा विक्रम सिंह और रुशिका ने पक्ष प्रस्तुत किया.इस मामले की अगली सुनवाई22सितंबर,2025कोहोगी.