Bihar News : जमीन खाली करने के आम नोटिस पर पटना हाईकोर्ट ने लगाया रोक, सरकार से किया जवाब तलब

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पटना: पटना हाईकोर्ट ने जमीन खाली करने के आम नोटिस पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब तलब किया है. साथ ही कोर्ट ने पूर्वी चंपारण के डीएम और मोतीहारी सदर सीओ को भी जबावी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है.

जस्टिस सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ ने श्याम नंदन राम एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. आवेदकों की ओर से अधिवक्ता शिवेंद्र कुमार ने कोर्ट को बताया कि बालखंड स्थित जमीन पर आवेदकों का घर12.5डिसमल पर1950से है. उनका कहना था कि बगैर अतिक्रमण वाद चलाये सीओ जमीन खाली करने का आम नोटिस जारी कर दिया.

यही नहीं,एक अगस्त तक जमीन खाली नहीं किये जाने पर पुलिस बल की मदद से जमीन को खाली करा लिया जायेगा. जबकि बिहार पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट की धारा6ई में स्पष्ट कहा गया है कि10अक्टूबर1955के पूर्व के जमीन कब्जाधारियों से जमीन खाली नहीं कराया जायेगा.

लेकिन सीओ ने कानून को नजरअंदाज कर आम नोटिस जारी कर दिया. कोर्ट ने आम नोटिस के कार्रवाई पर रोक लगाते हुए डीएम और सीओ को जबावी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया.

इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख एक सितम्बर,2025निर्धारित की गयी है.

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--