Bihar News : बिहार में मतदाता सूची का प्रकाशन 1 अगस्त को, 1 सितंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति

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पटना: बिहार के करोड़ों मतदाताओं के लिए एक बेहद अहम मौका सामने आ रहा है. 1 अगस्त 2025 को चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का प्रारुप प्रकाशित किया जा रहा है. यह सूचीSIRआदेश के पैरा 7(4) (पृष्ठ 3) के अनुसार प्रकाशित की जा रही है. मतदाता सूची ऑनलाइन पोर्टलhttps://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 पर उपलब्ध रहेगी.

इसके साथ ही बिहार के सभी 38 जिलों में संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO)द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों को प्रारूप मतदाता सूची की डिजिटल और भौतिक प्रतियां प्रदान की जाएगी.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO), बिहार तथा राज्य के सभी 243 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) किसी भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित करेंगे. इस दौरान कोई भी पात्र मतदाता जो सूची में शामिल नहीं हो सका हो, अपना नाम जोड़ने, किसी अयोग्य नाम को हटाने या किसी प्रविष्टि में सुधार हेतु आवेदन कर सकता है.

पटना से राजीव रंजन की रिपोर्ट—