Bihar News : पटना HC ने IRCS ,मोतिहारी शाखा के चुनाव प्रक्रिया में राज्य शाखा के अध्यक्ष के प्रशासनिक कार्यों पर लगाई रोक

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पटना: पटना हाईकोर्ट ने इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस ),मोतिहारी शाखा के चुनाव प्रक्रिया में दखल देते हुए राज्य शाखा के अध्यक्ष के प्रशासनिक कार्यों पर रोक लगा दी है. जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने यह आदेश सिविल रिव्यू याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया.

ये मामला 12 जून,2022 के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ा है. इसमें 1351 नए सदस्यों को बिना राष्ट्रीय मुख्यालय की मंजूरी के मतदाता सूची में शामिल किया गया था.

कोर्ट ने पिछले आदेश में इस चुनाव को रद्द कर दिया था,लेकिन याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ये सदस्य चुनाव से पहले ही पंजीकृत थे. कोर्ट ने निर्देश दिया कि मोतिहारी शाखा के सदस्य एक सप्ताह के भीतर आईआरसीएस के राष्ट्रीय महासचिव (नई दिल्ली) से संपर्क करें,ताकि उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकें.

साथ ही,21 जुलाई को होने वाले चुनाव को लेकर राज्यपाल से नई तिथि तय करने का अनुरोध किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि राज्य शाखा के अध्यक्ष का कार्य मनमाना और दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होता है,जिससे संस्था के उद्देश्यों को नुकसान पहुँच सकता है.