Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने सृजन घोटाले के 3 आरोपियों द्वारा दायर याचिका को किया रद्द
Patna : पटना हाईकोर्ट ने भागलपुर के चर्चित सृजन घोटाले के 3 आरोपियों को कोई राहत नहीं दी. कोर्ट ने दायर याचिकाओं को रद्द कर दिया.
जस्टिस विवेक चौधरी की एकलपीठ ने पटना उच्च न्यायालय में आरोपी अमरेंद्र कुमार यादव,राकेश कुमार और अजय कुमार पांडेय की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की.
सीबीआई कोर्ट के विशेष जज के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. आवेदकों ने कोतवाली (तिलकामांझी) थाना कांड494/2017के स्पेशल केस संख्या6/17, 3/18और5/20का एक साथ ट्रायल करने की गुहार विशेष न्यायालय से लगाई थी. सीबीआई के विशेष जज ने इस याचिका को रद्द कर दिया.
इसकी वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. कोर्ट ने सभी पक्षों की ओर से प्रस्तुत दलीलों को सुनने के बाद याचिकाओं को रद्द कर दिया.
कोर्ट ने कहा कि निस्संदेह,मामले की सुनवाई समाप्ति के कगार पर है,लेकिन आवेदकों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा313के तहत परीक्षण के लिए लंबित है. इस दौरान ट्रायल कोर्ट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा223के तहत आवेदन पर विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है.
कोर्ट ने कहा कि ऐसे आवेदन पर आरोप तय करने के पूर्व या परीक्षण शुरू होने से पहले या परीक्षण की शुरुआत में दायर किया जाना चाहिए था. लेकिन आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा313के तहत परीक्षण होने के बाद की गई है.
कोर्ट ने सीबीआई के स्पेशल जज के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए दायर याचिकाओं को रद्द कर दिया.