Bihar News : सरकारी अधिवक्ता के घर लूटपाट मामले में पटना हाईकोर्ट ने आरोपी गन्नी की जमानत याचिका की रद्द
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Updated :07 Aug, 2025, 07:12 PM(IST)
Patna : पटना हाईकोर्ट ने सरकारी वकील अरविंद उज्ज्वल के घर से लूटपाट करने वाले गन्नी कुमार की जमानत याचिका को रद्द कर दिया. जस्टिस राजीव राय ने जमानत याचिका पर सभी सम्बन्धित पक्षों को सुनने के बाद उसे रद्द किया.
कोर्ट को बताया गया कि जिस समय यह घटना घटी उस समय उज्ज्वल हाईकोर्ट में थे. पत्नी का फोन आने के बाद वे तुरंत अपने घर पहुंचे.
उन्हें जानकारी दी गई कि दो अपराधी घर का ताला काट कर घर में घुसे और करीब दस लाख रुपये के जेवरात और जरूरी कागजात की चोरी कर ली. शास्त्रीनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच की और लूट में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया.
इसमें से एक जुनैद के स्वीकृति बयान पर पुलिस ने अपराधियों के घर से लूट के कई सामान भी बरामद किए. कोर्ट ने गन्नी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया.