BIHAR NEWS : नीट पेपर लीक मामले में पटना HC ने आरोपी अश्विनी कुमार उर्फ बबलू को दी नियमित जमानत
Patna : पटना हाईकोर्ट ने बहुचर्चित नीट पेपर लीक मामले के आरोपी अश्विनी कुमार उर्फ बबलू उर्फ बबलू भूमिहार को नियमित जमानत दे दी है. जस्टिस अशोक कुमार पांडेय की एकलपीठ ने अश्वनी कुमार उर्फ बबलू द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.
आरोपी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता का नाम मूल प्राथमिकी (एफआईआर) में नहीं है. उसका नाम केवल सह-अभियुक्त के कथित स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर सामने आया है.
बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है.
वहीं,राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है तथा आरोपी के विरुद्ध अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को नियमित जमानत देते हुए दस हजार रुपए के दो निजी जमानतदार पर रिहा करने का आदेश निचली अदालत को दिया.
उल्लेखनीय है कि नीट पेपर लीक मामला देशभर में काफी चर्चा में रहा है. इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही है और इस मामले में कई लोगों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है.
पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट-





