BIG NEWS : फायरिंग मामले में जमीन कारोबारी कमलेश सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत

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रांची:झारखंड हाईकोर्ट से जमीन कारोबारी कमलेश कुमार सिंह बड़ी राहत मिली है. सहयोगियों से फायरिंग करवाने समेत अन्य मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने इन्हें जमानत दे दी है.

बता दें कि सहयोगियों से फायरिंग करवाने समेत अन्य आरोपों में जेल में बंद कांके के जमीन कारोबारी कमलेश कुमार की जमानत याचिका पर जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने मंगलवार (8 अप्रैल) को सुनवाई करते हुए दो निजी मुचलके पर जमानत की सुविधा प्रदान की है. दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की थी. बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत की सुविधा प्रदान की.

प्रार्थी ने जमानत के लिए 15 जनवरी को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. वहीं उक्त मामले में वह 22 अगस्त 2024 से जेल में हैं. उक्त मामले में कमलेश कुमार सिंह पर गैरमजरूआ जमीन पर कब्जे को लेकर उसके गुर्गों व सहयोगियों के माध्यम से फायरिंग करने के आरोप में कांके के चामा गांव निवासी परनु उरांव ने कांके थाना में 4 जुलाई 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसके साथ ही मनी लाउंड्रिंग के आरोप में ईडी ने कमलेश कुमार को 26 जुलाई 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेज था. जेल जाने के बाद उसे कांके थाना कांड संख्या 195/2024 में 22 अगस्त 2024 को रिमांड पर लिया गया था.

रांची से राहुल कुमार की रिपोर्ट--