BIG NEWS : हाईकोर्ट ने ED के अधिकारियों के विरुद्ध पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को टाली, अगली सुनवाई अब 6 मार्च को
रांची: झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को ईडी के अधिकारियों को मैनेज करने के कथित आरोपों को लेकर सुनवाई हुई. इस मामले की जांच के लिए दाखिल याचिका पर अब हाईकोर्ट 6 मार्च 2025 को सुनवाई करेगा.
बता दें हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. कोर्ट नेEDके अधिकारियों के विरुद्ध पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक टाल दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई.
आपको बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें उसने रांची पुलिस को पंडरा ओपी,सुखदेवनगर थाना,जगन्नाथपुर थाना,अनगड़ा थाना,मोरहाबादी टीओपी,नामकुम थाना और देवघर थाना के 4 अक्टूबर 2024 से लेकर 17 अक्टूबर 2024 तक की सीसीटीवी को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. बता दें कि रांची के पंडरा ओपी में पिछले वर्ष प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पहली प्राथमिकी में अधिवक्ता सुजीत कुमार ने रंगदारी की मांग कर अपहरण करने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने संजीव कुमार पांडेय,रवि कुमार,प्रशांत , दीवाकर व अन्य पर आरोप लगाया था.
रांची से राहुल कुमार की रिपोर्ट--