BIG : पटना हाईकोर्ट ने IT अधिकारी की सजा को रखा बरकरार, बाकी सजा काटने के लिए सरेंडर करने का दिया आदेश
Patna : पटना हाईकोर्ट ने आयकर अधिकारी की सजा को बरकरार रखते हुए बाकी के सजा काटने के लिए उसे आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की एकलपीठ ने टैक्स असिस्टेंट राम नारायण सिंह की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई के बाद राहत देने से इंकार करते हुए अपील को रद्द कर दिया. कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट की ओर से दी गई सजा के बाकि बचे सजा को काटने के लिए आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है.
गौरतलब है कि सहारा इंडिया में कार्यरत कर्मी की कुल आय से5826रुपये की राशि कर के रूप में काटी गई थी. इसे वापस पाने के लिए टीडीआर फार्म जमा किया. वार्ड-1,सासाराम के कर सहायक के पद पर तैनात अपीलकर्ता ने5,826रुपये की वापसी के लिए10प्रतिशत की दर से600रुपये की राशि की मांग की.
इसकी लिखित शिकायत16मार्च2011को सीबीआई से की गई. लिखित सूचना पर सीबीआई ने जाल बिछा कर अधिकारी को घूस की रकम के साथ गिरफ्तार किया.
पटना सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने29नवम्बर, 2024को दोषी करार दिया और एक वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी. साथ ही2हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया.
इसी आदेश को हाई कोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी गई थी. लेकिन हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता के अपील को रद्द करते हुए कोई राहत नहीं दिया.





