BIG NEWS : पटना हाईकोर्ट ने बाबा कुशेश्वर नाथ मंदिर के बेहतर प्रबंधन हेतु राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को दिया महत्वपूर्ण निर्देश

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Patna : पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा के रामपुर में स्थित श्री बाबा कुशेश्वर नाथ मंदिर के बेहतर प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है.

जस्टिस राजीव रॉय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को कहा कि सभी मंदिरों की समितियाँ ईमानदारी से काम करें और नियमित निगरानी हो.

सुनवाई के दौरान बताया गया कि धार्मिक न्यास पर्षद के नए अध्यक्ष ने 12 जून,2025 को कार्यभार संभाला और 25 जून 2025 को पहली बैठक में श्री बाबा कुशेश्वर नाथ मंदिर के लिए 5 साल की स्थायी समिति बना दी. इस समिति का अध्यक्ष दरभंगा के एसडीओ को बनाया गया है.

याचिकाकर्ता संतोष कुमार झा की तरफ से अधिवक्ता पंकज कुमार झा ने बताया कि मंदिर में पैसों के रख-रखाव और सुरक्षा में गड़बड़ी हो रही है. इस मामले में राज्य का पक्ष अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने रखा.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने मंदिरों के लिए कुछ जरूरी सुझाव दिए:

• मंदिर में दान पेटी हमेशा रहे

• पेटी केवल समिति के सामने ही खोली और सील की जाए

• बैंक खाते की जानकारी समय-समय पर बोर्ड को दी जाए

• बैठक का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में हो

• मंदिर परिसर साफ और हरा-भरा रखा जाए

कोर्ट ने इन बातों को सही माना और कहा कि आगे से हर मंदिर समिति में ये नियम जरूरी होंगे. कोर्ट ने मंदिर की सफाई व्यवस्था दक्षिण भारत के मंदिरों जैसी बनाने पर ज़ोर दिया.

दानापुर के बिहार रेजिमेंटल सेंटर मंदिर को आदर्श उदाहरण बताया गया.

कोर्ट ने पर्षद को निर्देश दिया कि अभी बनी समिति में भी ये नियम लागू किए जाएं और इसकी जानकारी 8 अगस्त,2025 से पहले हलफनामे के रूप में कोर्ट में दी जाए.