BIG BREAKING : हर्ष फायरिंग मामले में भाजपा विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई सजा
DELHI : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक राजू कुमार सिंह को सात साल पुराने हर्ष फायरिंग मामले में बड़ा झटका दिया है. अदालत ने उन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला उस घटना से जुड़ा है जिसमें हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला डॉक्टर की गोली लगने से मौत हो गई थी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार,घटना के दौरान की गई लापरवाही और अवैध फायरिंग के कारण महिला डॉक्टर की जान चली गई. मामले की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर राजू कुमार सिंह को दोषी माना. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हर्ष फायरिंग जैसी घटनाएं समाज के लिए गंभीर खतरा है और इस तरह की लापरवाही के कारण किसी की जान जाना बेहद दुखद और दंडनीय अपराध है.
इस फैसले के बाद विधायक की राजनीतिक और कानूनी मुश्किलें बढ़ गई है. सजा सुनाए जाने के साथ ही उनके भविष्य को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है. हालांकि,उन्हें उच्च अदालत में फैसले को चुनौती देने का कानूनी अधिकार प्राप्त है और आगे की कार्रवाई उनके वकीलों की रणनीति पर निर्भर करेगी.
राऊज एवेन्यू कोर्ट का यह फैसला हर्ष फायरिंग के मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक संदेश माना जा रहा है. अदालत ने स्पष्ट किया कि खुशी के मौके पर की जाने वाली लापरवाह फायरिंग किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है और यदि इससे किसी व्यक्ति की जान जाती है तो दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस फैसले के बाद एक बार फिर हर्ष फायरिंग पर रोक और इसके खिलाफ सख्त कानूनों के प्रभावी पालन की आवश्यकता पर चर्चा तेज हो गई है.
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट-





