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BIG BREAKING : भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पटना HC ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, साक्ष्य सुरक्षित रखने के निर्देश

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Patna : पटना हाईकोर्ट ने भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में राज्य सरकार से जबाब तलब किया है. जस्टिस अरुण कुमार झा ने भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज,वीडियोग्राफी,वायरलेस लॉगबुक,मोबाइल फोन का डाटा सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.

आवेदिका की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार ने कोर्ट से गत 17 जून,2026 को हुए एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और निष्पक्ष तय समय सीमा के भीतर कानून के तहत जांच करने मांग की है.

साथ ही घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज,वीडियोग्राफी,वायरलेस लॉगबुक,स्टेशन डायरी इंट्री,कॉल डिटेल रिकॉर्ड,बॉडी कैमरा फुटेज,सीजर रिकॉर्ड,पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को सुरक्षित की गुहार लगाई है.

उनका कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट,इंक़वेस्ट रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट की प्रति आवेदिका को देने के साथ में मृतक का मोबाइल फोन एवं उसके पास से जब्त सभी सामान वापस देने का निर्देश देने की मांग कोर्ट से की.

उन्होंने कोर्ट को बताया कि 16/ 17 जून,2026 की रात बिना कुछ बताये आवेदिका के घर में बगैर महिला सिपाही के प्रवेश किये, जिसकी जांच करने का भी कोर्ट से मांग किये.

यहीं नहीं,17 जून,2026 को आवेदिका के पति काशीनाथ तिवारी को शाहपुर थाना में रखा गया. आवेदिका की ओर से पेश दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को जबाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया.

वही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 28 अगस्त,2026 निर्धारित की है.

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--