BIG BREAKING : तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग हत्याकांड मामले में अदालत ने 10 आरोपियों को पाया दोषी

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सरायकेला : बड़ी खबर सरायकेला से जहां बहुचर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है. सरायकेला सिविल कोर्ट के एडीजे अमित शेखर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. इस मामले के दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है. सभी दोषियों के खिलाफ सजा के बिंदु पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी. अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सरायकेला सिविल कोर्ट के लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने 36 गवाहों की गवाही दर्ज करायी है.


बता दें कि18जून2019की रात में तबरेज अंसारी नामक व्यक्ति को भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. जिसमें तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग के शिकार हो गए थे. तबरेज अंसारी पर चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था. इस मामले में13आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामलें में ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है. मॉब लिंचिंग की इस घटना के बाद झारखंड सहित देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ था.

मॉब लिंचिंग मामले में इन्हें कोर्ट ने पाया दोषी

तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में डे बाई डे मामले की सुनवाई की जा रही थी. जिसमें सरायकेला सिविल कोर्ट के एडीजे अमित शेखर की अदालत ने सुनवाई करते हुए 9 आरोपियों को मॉब लिंचिंग की घटना में दोषी पाया है. कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी पाया है उसमें प्रकाश मंडल, कमल महतो, सुरनामू प्रभात, प्रेमचंद्र महली, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली,विक्रांत मंडल, भीम सिंह मंडल और अतुल महली शामिल हैं. जबकि दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी किये गए हैं.