BIG BREAKING : रांची के मधुकम में अब नहीं चलेगा बुलडोजर एक्शन,हाईकोर्ट ने दखल दिहानी की कार्रवाई पर लगाई रोक

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रांची:झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के रातु रोड स्थित मधुकम इलाके में दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. उच्च न्यायालय द्वारा दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने से उन पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत मिली है जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा था.

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई है. इस संबंध में रौनक़ कुमार, सरिता देवी एवं अन्य की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी. अदालत ने इस पूरे मामले में हेहल सीओ को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

बता दें की दो दिन पहले आदिवासी जमीन पर बनाए गए कई घरों पर बुलडोजर चलाए गए थे. जबकि, जमीन खरीदने के बाद ही लोगों ने आशियाना बनाए थे. लेकिन, 40 साल बाद जमीन मालिक इस पर अपना दावा करने लगे और हाईकोर्ट का रूख अपना कर कई साल पहले बने बनाए कई घरों पर बुलडोजर चलवा दिया.