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BIG BREAKING : यूजीसी के नये नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अगली सुनवाई 19 मार्च को

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DELHI : इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है.

यूजीसी एक्ट को लेकर सवर्ण समाज की नाराजगी थी. इसको लेकर उच्चतम न्यायालय में 12 पिटीशन्स फाइल की गई. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अब कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जबाब मांगा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को कमिटी गठित करने को कहा है. 19 मार्च तक केंद्र से जवाब मांगा है .

आपको बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस साल 2026 में लागू किए गए इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा में समानता सुनिश्चित करना है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का तर्क इसके बिल्कुल विपरीत है. दायर इन याचिकाओं में कई आपत्तियां उठाई गई है.

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे नियम समानता के नाम पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के हितों को नुकसान पहुंचाएंगे. ऐसी दलील दी गई है कि नए नियम योग्यता और समानता के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं. याचिकाओं में कहा गया है कि नियमावली का वर्तमान स्वरुप समावेशी होने के बजाय एक वर्ग विशेष के प्रति झुकाव रखता है, जिससे सामान्य वर्ग के अवसर सीमित हो सकते हैं.