याचिका खारिज : अग्निपथ योजना के खिलाफ उपद्रव मामले पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला..

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AGNIPATH KE KHLIF UPDRAV KARNE WALE  KO PATNA HIGHCOURT SE BADI RAHAT. AGNIPATH KE KHLIF UPDRAV KARNE WALE  KO PATNA HIGHCOURT SE BADI RAHAT.

PATNA:-अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए उग्र प्रदर्शन से हुई संपत्ति की भरपाई करने की मांग वाली याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है जिसकी वजह से बिहार सरकार के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दल वं उपद्रवी छात्रों का राहत मिली है.इस संबंधित दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने याचिका खारिज की है.

दरअसल इस जनहित याचिका में ये माँग की गई थी कि सम्बंधित अधिकारीगण इस उग्र आंदोलन के कारण नष्ट और क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का आकलन करें और साथ ही इस आंदोलन में भाग लेने वाली राजनीतिक दलों पर जुर्माना लगाए।याचिका में घटना को नहीं रोक पाने के लिए राज्य सरकार पर भी जुर्माना लगाने की मांग की गई थी.इस उग्र और हिंसक आंदोलन के कारण न सिर्फ रेल को काफी नुकसान हुआ,बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई थी।दानापुर रेलवे स्टेशन को ही अकेले260करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

इस याचिका पर महाधिवक्ता ललित किशोर ने राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया कि इस आंदोलन से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरा व सख्त इंतजाम किया था। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका गलत है और स्वीकार करने योग्य नहीं है।राज्य सरकार ने अराजक तत्वों पर सख्त तरीके से कार्रवाई की।सरकारी सम्पत्ति की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने मुकम्मल इंतजाम किया था।

महाधिवक्ता ललित किशोर द्वारा कोर्ट को कार्रवाई के सम्बन्ध में पूरी जानकारी देने के बाद मुख्य न्यायधीश की कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया।