अदालत का बड़ा फैसला : रमेश तिर्की हत्याकांड मामले में 2 लोगों को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया
चाईबासा : बड़ी खबर चाईबासा से जहां आनंदपुर थाना क्षेत्र में सात साल पूर्व रमेश तिर्की की हत्या मामले में जिला अदालत ने 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों पर 10 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है.
बताया जा रहा है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र में 22 फरवरी 2018 को रमेश तिर्की की हत्या गांव के बानु मिंज एवं शान्ति मिंज के द्वारा किया गया था. हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों को सजा सात साल बाद दी गई. इस संबंध में चाईबासा पुलिस के डायरी से मिली जानकारी के अनुसार आंन्दपुर थाना काण्ड सं0- 12/ 2019, दिनांक- 11.07.2019 धारा- 302/201/34] [भाव०वि० के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 01. बानु मिंज, पे०स्व०- सोमा मिंज एवं 02. शान्ति मिंज, पति- बानु मिंज, दोनों सा०- रून्धीकोचा, थाना- आनन्दपुर, जिला- प० सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध रमेश तिर्की, पे०स्व०- जिदन तिक, सा०- रून्धीकोचा, थाना- आनन्दपुर, जिला- प0 सिंहभूम, चाईबासा की हत्या कर लाश को छिपाने आरोप में दर्ज किया गया था. दिनांक- 22 फरवरी 2018 को शान्ति मिंज को रमेश तिर्की द्वारा गलत हरकत करते समय शान्ति मिंज द्वारा दरवाजा बंद करने वाला लकड़ी से सिर के पीछे मार दिया जिससे घटना स्थल पर ही रमेश तिर्की की मृत्यु हो गई. जब शान्ति मिंज का पति बानु मिंज अपने घर लौटा तो देखा कि रमेश तिर्की का शव जमीन पर पड़ा हुआ है. इस क्रम में शान्ति मिंज एवं बानु मिंज दोनों मिलकर शव को छिपाने के नियत से कुआनुमा खदान में फेंक कर 24 फरवरी 2018 को काम करने सूरत (गुजरात) भाग गये.
अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा काण्ड के अभियुक्त बानु मिंज एवं शान्ति मिंज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में सत्रवाद सं0-09 / 2020 दिनांक- 29.04.2023 को माननीय न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा 302/201 /34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत सभी अभियुक्त बानु मिंज एवं शान्ति मिंज को आजीवन कारावास तथा 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.