आय से अधिक संपत्ति मामला : पटना HC ने तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर राजीव नयन कुमार सिंह की याचिका रद्द कर दी

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Patna : पटना हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सोनपुर सर्किल के तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर राजीव नयन कुमार सिंह को कोई राहत नहीं दी. कोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द कर दिया है.

जस्टिस चंद्रशेखर झा ने सोनपुर सर्किल के तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर की ओर से दायर याचिका पर सभी सम्बन्धित पक्षों को सुनने के बाद रद्द कर दिया.

गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के मामले में डिस्चार्ज अर्जी रद्द होने के बाद ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

उनके वकील का कहना था कि उनके मुवक्किल पर पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है.

जबकि जांच अधिकारी ने सम्पति की जांच सही तरीके से नहीं किया है. उनका कहना था कि लोन पर लिए गए फ्लैट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है.

वहीं निगरानी का कहना था कि विभिन्न जिलों में तैनात रहे हैं और आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन किया है. अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करते हुए अपनी दिवंगत पत्नी स्वर्गीय सुधा सिंह,अपनी वर्तमान पत्नी संगीता कुमारी उर्फ संगीता सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर अवैध चल और अचल संपत्ति अर्जित की है.

पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर5सितम्बर1994को प्रोन्नति होने के बादसे कई चल और अचल संपत्ति अर्जित की है. अपनी नियुक्ति के बाद से कुल1,28,75,494/-रुपये की संपत्ति अर्जित की है.

लेकिन आवेदक ने35लाख रुपये की बचत की है. ऐसे में93,75,494/-रुपये आय से अधिक संपत्ति के रूप में आता है. कोर्ट ने आवेदक की ओर से दी गई सभी तथ्यों को नकारते हुए उनकी याचिका को रद्द कर दिया.