'डार्लिंग' के चक्कर में अब होगी जेल... : हाईकोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला, मनचलों की आई शामत
DESK : अगर अब किसी शख्स ने किसी अनजान महिला को 'डार्लिंग' कहा तो उसकी खैर नहीं होगी। ऐसा करने वाले मनचलों पर हाई कोर्ट ने सख्त एक्शन लेने का मन बना लिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने वाला शख्स यौन उत्पीड़न का गुनहगार माना जाएगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के तहत उसे जेल जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
गौरतलब है कि कलकत्ता हाई कोर्ट की पोर्ट ब्लेयर पीठ की जज जस्टिस जय सेनगुप्ता ने कहा कि भले ही आरोपी ने शराब पी रखी हो या वह किसी भी स्थिति में हो, अगर उसने किसी अनजान महिला को डार्लिंग कहा तो उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का दोषी माना जाएगा। इतना कहते हुए जस्टिस सेनगुप्ता ने अपीलकर्ता आरोपी जनक राम की सजा को बरकरार रखा,जिसने नशे की हालत में पकड़े जाने के बाद एक महिला पुलिस अधिकारी (शिकायतकर्ता) से कहा था कि क्या डार्लिंग चालान करने आई हो क्या ?
बता दें कि मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सेनगुप्ता ने धारा 354ए (एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) का उल्लेख करते हुए कहा कि आरोपी की महिला पुलिस अधिकारी पर की गई ऐसी टिप्पणी यौन टिप्पणियों के दायरे में आती है और यह प्रावधान दोषी को सजा का हकदार बनाता है। उन्होंने आगे बताया कि सड़क पर किसी अनजान महिला को, चाहे वह पुलिस कांस्टेबल ही क्यों ना हो किसी शख्स द्वारा डार्लिंग कहकर संबोधित नहीं किया जा सकता है। बता दें कि सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में दोषी को पांच साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है।