विष्णु अग्रवाल फिर से ED के 3 दिनों के रिमांड पर : ईडी की विशेष अदालत ने 3 दिनों तक पूछताछ की दी स्वीकृति

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रांची : जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार विष्णु अग्रवाल से 9 दिनों तक पूछताछ के बाद आज ईडी की विशेष अदालत में उनको पेश किया गया. अदालत ने ईडी के आग्रह पर विष्णु अग्रवाल से और 3 दिनों तक पूछताछ की अनुमति दी है. ईडी की ओर से एक बार फिर चार दिनों का रिमांड मांगा गया.


आज विष्णु अग्रवाल को 9 दिनों की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया. ईडी की ओर से अदालत से एक बार फिर चार दिनों का रिमांड अभी मांगा गया था. जिस पर विष्णु अग्रवाल के वकील ने ईडी के 4 दिनों की रिमांड अवधि की मांग पर आपत्ति जताई. जिस पर कोर्ट ने एक बार फिर से तीन दिनों की डिमांड अवधि बढ़ा दी है.


ईडी ने पहले 5 दिनों तक, इसके बाद और 4 दिनों तक विष्णु अग्रवाल को रिमांड पर लेकर पूछताछ की है. ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट में विष्णु अग्रवाल की पेशी हुई. ईडी ने विष्णु अग्रवाल को 31 जुलाई को रात में गिरफ्तार किया था.

दरअसल विषणु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन गलत ढ़ंग से खरीदने का आरोप है. ईडी ने अपनी जांच में पाया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई थी.

कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में रखे मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का बदला गया था. इसके बाद विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी. जालसाजी कर मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर गंगाधर राय को इस जमीन का फर्जी मालिक बनाया गया था. बाद में गंगाधर राय के पोते राजेश राय से यह जमीन खरीद बिक्री की गई थी.