विधायक प्रदीप यादव को अदालत से बड़ा झटका : झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी

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रांची: बड़ी खबर राजधानी रांची से जहां महिला के साथ यौन शोषण के मामले में कांग्रेस के पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चंद्र की अदालत ने उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर फैसला सुना दिया है. अदालत ने विधायक की याचिका खारिज कर दी है.


आपको बता दें कि पिछले 17 अगस्त को दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं आपको बताते चलें कि कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ शारीरिक शोषण के केस में हुए चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया को पहले निचली अदालत में शुरू हुई. चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया को निचली अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल कर चुनौती दी थी लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली.


जिसके बाद वह हाई कोर्ट पहुंचे थे. हाईकोर्ट में भी याचिका खारिज कर दी है. आपको यह भी बताते चलें कि फिलहाल वह इस मामले पर बेल पर हैं. 18 जून 2019 को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें बेल मिला है. पूरा मामला 20 अप्रैल 2019 का है. जब प्रदीप यादव ने झारखंड विकास मोर्चा के महासचिव पद पर रहते अपने ही पार्टी नेत्री को एक होटल में बुलाकर उससे छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था. इस पूरे मामले को लेकर उक्त महिला ने साइबर थाना में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था. पुलिस उसे होटल के कमरे को सील भी की थी और फोरेंसिक जांच भी करवाई थी.



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