उपराष्ट्रपति चुनाव- 2025 : भारत निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर किए नियुक्त

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NEWS DESK : भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहतउपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने के लिए अधिकृत है. भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम,1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों,अर्थात् राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम,1974 द्वारा शासित होता है.

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम,1952 की धारा 3 के तहत,निर्वाचन आयोग,केंद्र सरकार के परामर्श से,एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है,जिसका कार्यालय नई दिल्ली में होगा,और एक या अधिक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त कर सकता है. परंपरानुसार,लोक सभा के महासचिव या राज्य सभा के महासचिव को बारी-बारी से रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है. पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान,लोक सभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था.

अतः,निर्वाचन आयोग ने,विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से और माननीय उपसभापति,राज्य सभा की सहमति से,आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव,2025 के लिए राज्य सभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है.

भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव,2025 के दौरान गरिमा जैन,संयुक्त सचिव,राज्य सभा सचिवालय और विजय कुमार,निदेशक,राज्य सभा सचिवालय को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में भी नियुक्त किया है.

आवश्यक राजपत्र अधिसूचना शुक्रवार को अलग से जारी की जा रही है.

रांची से सीनियर रिपोर्टर संतोष कुमार की रिपोर्ट--