70वीं BPSC परीक्षा का मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट : पुनः परीक्षा और जांच के लिए याचिका दायर, SC ने सुनवाई से किया था इनकार
PATNA : BPSC द्वारा 13 दिसंबर 2024 को 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच और पुनः परीक्षा के लिए पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी है। ये याचिका उम्मीदवार पप्पू कुमार और अन्य ने दायर की है। ये याचिका पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रणव कुमार ने दायर की है। उन्होंने बताया कि याचिका की प्रति एजी कार्यालय को दे दी गयी है ।
इस याचिका में ये बताया गया कि इस प्रारंभिक परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और अनियमितताएं बरती गयी। बीपीएससी ने 23 सितंबर 2024 को 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला।
इस विज्ञापन के आलोक में 13 दिसंबर 2024 को प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी ने आयोजित किया। राज्य के 912 केंद्रों पर बड़े पैमाने उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए। पटना के बापू परीक्षा परिसर केंद्र में लगभग 12 हजार उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए। याचिका में ये कहा गया कि काफी उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र ही उपलब्ध नहीं कराये गये।
इस याचिका में ये आरोप लगाया गया कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां और अनियमितताएं हुई हैं। इससे आम लोगों और छात्रों के विश्वास को गहरा धक्का लगा है। याचिका में ये कहा गया है कि बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा चयन प्रक्रिया में इस तरह की अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
इस याचिका में ये मांग की गयी है कि प्रारम्भिक परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के मद्देनज़र 13 दिसंबर 2024 और पुनः 4 जनवरी 2025 को ली गयी प्रारंभिक परीक्षा को पूर्णरूप से रद्द किया जाए। उन परीक्षाओं के आधार पर कोई परिणाम नहीं घोषित किया जाए। साथ ही पूरी व्यवस्था और सख्ती से बिना किसी गड़बड़ियों और अनियमितताओं के पुनः प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाए। साथ ही इस मामले की जांच कर इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।
गौरतलब है कि इससे पूर्व ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इंकार करते हुए इस मामले को पटना हाईकोर्ट के समक्ष ले जाने का निर्देश दिया था। इस तरह इस मामले में पटना हाईकोर्ट में ये रिट याचिका दायर की गयी।