Chaibasa News : एसपीजी मिशन बालक उच्च विद्यालय के जमीन पर अवैध रूप से बन रहे व्यावसायिक मॉल , मार्केट और अवैध इमारत निर्माण पर जिला प्रशासन ने लगाई रोक

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The district administration has banned the construction of commercial mall, market and illegal building on the land of SPG Mission Boys High School The district administration has banned the construction of commercial mall, market and illegal building on the land of SPG Mission Boys High School

चाईबासा। एसपीजी मिशन बालक उच्च विद्यालय के जमीन पर अवैध रूप से व्यावसायिक मॉल , मार्केट और अवैध इमारत निर्माण पर आखिरकार जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार द्वारा 15 जुलाई को इस संदर्भ में आदेश भी जारी किया गया है।

दरसअल एसपीजी मिशन बालक उच्च विद्यालय की जमीन पर जहां पूर्व में जहां स्कूल का ऐतिहासिक भवन था और लाखों की लागत से विशाल भव्य सभागार बनाया गया था, उसे तोड़कर और स्कूल का भवन पीछे तरफ बनाकर, स्कूल प्रबंधन समिति और जमीन माफियाओं द्वारा स्कूल की जमीन पर, उसी स्थान पर विशाल और भव्य अवैध इमारत ,मार्केट कंपलेक्स, माल एवं व्यवसायिक उपयोग के लिए भव्य इमारत बनाई जा रही थी। जिसको लेकर एसपीजीमशन स्कूल उपायुक्त से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत हुई थी। एसपीजी मिशन स्कूल के पूर्ववर्ती छात्रों, ईसाई समुदाय के लोगों एवं शिक्षाविदों ने स्कूल की जमीन पर अवैध भवन निर्माण , मॉल ,मार्केट कंपलेक्स बनाए जाने का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री से लेकर उपयुक्त को ज्ञापन सौंप कर और शिकायत कर तत्काल अवैध भवन निर्माण पर रोक लगाने और अवैध भवन निर्माण करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की थी। तत्कालीन उपायुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अवैध निर्माण पर रोक भी लगाया गया था, मगर निर्माण का निरंतर जारी रहा।

इस संबंध में जिले के नए उपायुक्त चंदन कुमार ने मामला संज्ञान में आने के बाद एसपीजी मिशन स्कूल के जमीन पर अवैध भवन, मॉल, मार्केट कंपलेक्स निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है एवं उपायुक्त ने अपर उपायुक्त को उक्त जमीन की बंदोबस्ती रद्द करने और जमीन का अधिग्रहण करने एवं अवैध निर्माण करने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं।

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा जारी पत्र

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-NCST/DEV-5110/JH/379/2025-RO-RNC/RU-IV दिनांक-30.06.2025 द्वारा 'जिला पश्चिमी सिंहभूम, घाईबासा स्थित एसपीजी मिशन बालक उच्च विद्यालय भवन को विद्यालय प्रबंधन द्वारा तोडकर आवासीय फ्लैट-सह-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित करने से रोकने के मामले में इस कार्यालय के पत्रांक 191 (A) / गो०, दिनांक 08.01.2025 के आलोक में अंचल अधिकारी, सदर भाईबासा के पत्रांक 74: दिनांक 14.07.2025 द्वारा मंतव्य सहित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि, मौजा दुम्बीसाई, थाना नं०- 643, पुराना सर्वे 1913-14 के सर्वे प्लॉट नं०- 598, एकया 3.40 एकड ट्रांसफर डीड के अनुसार एसपीजी मिशन को सरकार द्वारा सशर्त लीज में फुटबॉल मैदान, शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय के उद्‌देश्य से बन्दोबस्त किया गया है। ट्रांसफर डीड के शर्त संख्या 10 में उल्लेखित है कि स्कूल के जमीन का किसी भी हाल में स्कूल के अलावा अन्य प्रयोजन व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है।

वर्तमान में पुराने विद्यालय को तोड़कर अनेक आवासीय फ्लैट सह-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण किया जा रहा है, जो कि बंदोबस्ती / ट्रांसफर डीड के शर्तों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। विदित है कि प्रश्नगत सरकारी बन्दोबस्त भूमि को सरकार की अनुमति लिये बिना व्यवसायिक /आवासीय भवन, मॉल , मार्केट के लिए प्रयोग करना गैर कानूनी है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबात्ता से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को निदेश दिया जाता कि उक्त भूमि के बन्दोबस्ती को नियमानुसार रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई कर भूमि का पोजिशन ,अधिग्रहण सरकार के पक्ष में लेने हेतु समुचित कार्रवाई करेंगे। साथ ही उक्त बन्दोबस्ती शर्तों के उालंधन कर आवासीय फ्लैट सह-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण करने में संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों / व्यक्तियों को चिहिन्त करते हुए अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

जारी पत्र में लिखा है कि प्रशासक, नगर परिषद, चाईबासा को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उक्त भूमि पर आवासीय फ्लैट-सह-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु पारित नक्शा को म्युनिसिपल एक्ट 2011 के सुसंगत प्रावधानों तथा झारखंड बिल्डिंग में लॉज 2016 के नियम 17 एवं अन्य प्रवधानों के तहत रह करने व अवैध निर्माण पर रोक लगाने हेतु समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।