सख्त आदेश : अधिवक्ता से मारपीट मामले में कोर्ट ने कई थानेदार समेत 8 दारोगा के खिलाफ FIR करने का दिया आदेश
PURNIA:- बड़ी खबर पूर्णिया से है जहां अधिवक्ता के साथ मारपीट मामल में कोर्ट ने कई थानेदार समेत कुल 8 दरोगा के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट विजय कुमार ने इन सभी दरोगा के ऊपर कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.
पीडिट अधिवक्ता शाहिदुल हक ने कहा कि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ किशनगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी.जिसमें 17 जुलाई 2021 को किशनगंज की महिला थाना प्रभारी बिना सर्च वारंट के उनके माधोपाड़ा स्थित घर में घुस गई थे और उनके और परिजनों के साथ बदतमीजी की थी. जब उन्हौने सर्च वारंट की मांग किया तो वे लोग वापस लौट गए और सहायक खजांची थाना में जाकर झूठा प्राथमिकी दर्ज करवा दी.
इसके बाद रात में सहायक थाना प्रभारी, किशनगंज थाना प्रभारी, मरंगा थाना प्रभारी समेत 40- 50 पुलिसकर्मी उनके घर में घुस गए और उनलोगों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया. उनकी बेटी बेटा, पत्नी सबके साथ मारपीट किया गया. इसके बाद घसीटते हुए उन सबको थाना ले जाया गया. बाद में कोर्ट द्वारा उन्हें बरी कर दिया गया. इसके बाद बार कौंसिल की टीम भी पूर्णिया पहुंची और एसपी और आईजी से मुलाकात कर इस मामले में कार्रवाई की मांग की. लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर उसने कोर्ट मैं प्राथमिकी दर्ज कराई.
वही अधिवक्ता सैहिदुल हक के वकील गौतम वर्मा ने कहा कि सीजेएम ने इस मामले को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भेज दिया. आज इस मामले में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट विजय कुमार ने 8 दरोगा पर संज्ञान लिया है. जिसमें मुख्य रुप से तत्कालीन सहायक खजांची थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह, किशनगंज महिला थाना प्रभारी पुष्पलता कुमारी, मरंगा थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार, दरोगा सुबोध चौधरी, आनंद कुमार, प्रेम शंकर सिंह, अब्दुल मन्नान और गुलाम सरवर के खिलाफ संज्ञान लिया है. कोर्ट ने इस मामले में धारा 149, 323, 325, 354b, 426, 504 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.