मूर्दा से जिंदा हुए गुरुजी.. : COURT ने अपनी छात्रा से रेप और फर्जीवाड़े मे सुना दी 14 साल की सजा..

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Teacher accused of raping girl student who came alive from dead, court sentenced to 14 years Teacher accused of raping girl student who came alive from dead, court sentenced to 14 years

Desk-गुजरात के नीरव मोदी के बाद बिहार के नीरज मोदी चर्चा में हैं।नीरव मोदी अरबों का चूना लगाकर इंडिया से फरार होने के बाद सुर्खियों में आए थे..और बिहार के भागलपुर के शिक्षक नीरज मोदी कोर्ट से सजा मिलने के बाद अपने कारनामों को लेकर चर्चा में हैं।कोर्ट ने उन्हें छात्रा से रेप करने और अपनी मौत की झूठी खबर कोर्ट को भिजवाने के मामले में 14 साल की सजा और एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है.

दरअसल भागलपुर के पीरपैंती के मधुरा सिमानपुर गांव के रहने वाले शिक्षक नीरज मोदी पर उनकी ही छात्रा ने पढाई के नाम पर बुलाकर रेप करने का आरोप लगाया था. छात्रा की मां की शिकायत पर नीरज पर 14 अक्टूबर 2018 को रेप का केस दर्ज हुआ था।

केस दर्ज हाेने के बाद नीरज मोदी ने पुलिस से बचने के लिए अपनी मौत की झूठी कहानी गढ़ी थी और अंतिम संस्कार का नाटक रचा था।शव यात्रा और अंतिम संस्कार की फोटोग्राफी कराई और पिता की मदद से काेर्ट को भेज दिया.इस दौरान फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा लिया ,जिसके बाद कोर्ट ने नीरज को मरा मान कर केस बंद कर दिया.

वहीं केस बंद होने तक आरोपी शिक्षक नीरज मोदी अंडर ग्राउंड रहा,पर बाद में उसकी एक्टिविटी बढने लगे..आरोपी शिक्षक के अपनी मौत की झूठी कहानी पीड़ित छात्रा एवं उनके परिवार को मिली,जिसके बाद पीड़ित छात्रा की मां ने पीरपैंती के बीडीओ काे अर्जी देकर उनके कार्यालय से गलत मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने की जानकारी दी।इस शिकायत के बाद बीडीओ ने जांच कराई जिसमें फर्जी प्रमाणपत्र बनाने की बात सामने आई। 21 मई, 2022 को बीडीओ के निर्देश पर नीरज मोदी के पिता राजाराम मोदी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया और मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द किया गया।

इसकी जानकारी संबंधित पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश लवकुश कुमार को दी गई,जिसके बाद फिर से केस शुरु हुआ और कोर्ट के आदेश पर आरोपी शिक्षक ने अक्टूबर 2022 में कोर्ट में समर्पण किया था और अब उसे सजा मिली है.

एडीजे-7 सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश लवकुश कुमार की काेर्ट ने 14 साल की सजा दोषी शिक्षक नीरज को सुनाई है। कोर्ट ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 6 महीने की और जेल काटनी

होगी

इसके साथ ही कोर्ट ने छात्रा काे डालसा से तीन लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है.