तबरेज अंसारी हत्याकांड मामला : अदालत ने सभी 10 दोषियों को 10-10 साल की सुनाई सजा

Edited By:  |
Reported By:
tabrej ansari hatyakand mamla tabrej ansari hatyakand mamla

सरायकेला : बड़ी खबर सरायकेला से जहांतबरेज अंसारी हत्याकांड मामले में अदालत ने 10 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है. सभी दोषियों को 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. इससे पूर्व कोर्ट ने 27 जून को सुनवाई के बाद दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था. इसके बाद सजा के बिन्दु पर फैसला सुरक्षित रखा था. 18 जून 2019 को धतकीडीह में घटना हुई थी.


बता दें कि बहुचर्चित तबरेज अंसारी हत्याकांड मामले में 4 साल बाद फैसला सुनाते हुए एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने सभी 10 दोषियों को धारा 304 पार्ट- 1, 325, 341, 323, 295 ए एवं 147 के तहत दस साल की सजा सुनाई है. सभी को 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

पीपी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने धारा 325 (तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना), 341 ( एक साल सजा और तीन सौ जुर्माना) 323 (नौ महीने सजा और 8 सौ रुपये जुर्माना, 295 ए (एक साल सजा और एक हजार जुर्माना और 147 (एक साल सजा और एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

इससे पूर्व27जून को अदालत में सुनवाई के बाद दो आरोपियों सत्यनारायण नायक और सुमंत प्रधान को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया था. उसके बाद सजा के बिन्दु पर फैसला सुरक्षित रखा था. बुधवार को सजा सुनाते हुए एडीजे-1अमित शेखर ने बताया कि सारे साक्ष्यों एवं तकनीकी साक्ष्यों पर गहनता से अध्ययन करते हुए पाया गया है कि मृतक के साथ मारपीट की गई है. मगर मारपीट से मौत होने का प्रमाण नहीं मिला है.

इधर तबरेज की पत्नी शाइस्ता परवीन ने बताया कि इस फैसले से वह नाखुश है और ऊपरी अदालत में इसे चुनौती देगी. शाइस्ता परवीन ने कहा कि जिस तरह से मेरे पति को मारा गया है इसमें आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी.

बचाव पक्ष के वकील एससी हाजरा ने बताया कि पूरे मामले को गलत ढंग से पेश किया गया है. तबरेज की हत्या मॉब लिंचिंग नहीं थी. इसे दुष्प्रचारित किया गया है. राजनीति और पुलिस ने मिलकर केस को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया है. उन्होंने कहा कि कानून पर भरोसा है न्याय जरूर मिलेगा. वे डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार मानकर दावा कर रहे हैं कि मामले में न्याय होगा. उन्होंने कहा कि जब तबरेज को जेल भेजा गया था तब उस वक्त इंज्युरी में तबरेज के शरीर पर कोई गंभीर चोट के निशान नहीं पाए गए थे. आज के फैसले को उन्होंने राजनीति और प्रशासनिक दबाव में दिया गया निर्णय बताया. उन्होंने भी ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है.

इन्हें सुनाई गई सजा

पप्पु मंडल, भीम सिंह मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुमंत महतो, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली एवं प्रकाश मंडल

क्या है मामला

18 जून 2019 को धतकीडीह में एक घर में चोरी की नीयत से घुसे तबरेज की भीड़ ने पिटाई कर दी थी. इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था. जहां से उसे मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. जहां तबीयत बिगड़ने पर 21 जून को तबरेज को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसी क्रम में 22 जून 2019 को इलाज के दौरान तबरेज की मौत हो गयी थी. बाद में इसको लेकर खूब हाय तौबा मचा था. इसे मॉब लॉन्चिंग का रूप देकर प्रचारित किया गया. पुलिस ने मामले में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया था. एक अभियुक्त कुशल महाली की मौत हो गयी थी, जबकि दो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था.


Copy