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रांची नगर निगम का एक्शन : गिफ्ट डीड की भूमि पर अवैध कब्जा करना दंडनीय,जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई

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रांची:रांची नगर निगम शहर में सुव्यवस्थित विकास, यातायात सुगमता एवं सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए लगातार एक्शन मोड में है. निगम ने स्पष्ट कहा है कि गिफ्ट डीड की भूमि सार्वजनिक संपत्ति है, इस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा करना कानूनन दंडनीय है.

नगर निगम द्वारा गिफ्ट डीड के अंतर्गत प्राप्त जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. निगम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गिफ्ट डीड की भूमि केवल सार्वजनिक उपयोग एवं निर्धारित उद्देश्यों के लिए है. इस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, दुकान संचालन या व्यावसायिक गतिविधि प्रतिबंधित है.

नगर आयुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि भवन स्वामियों, भू:स्वामियों एवं बिल्डर्स की सहमति से संबंधित के गिफ्ट डीड की भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण/दुकान संचालन या नियमों का उल्लंघ किया जाता है, तो रांची नगर निगम उसके विरूद्ध ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई करेगी.

विगत दिनों में निगम द्वारा चलाए गए सघन अभियान के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गिफ्ट डीड की भूमि पर अवैध अतिक्रमणों की पहचान कर उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया गया. प्रमुख कार्रवाई इस प्रकार है:

1. 10 अप्रैल 2026-

खलील रेजिडेंसी, कर्बला चौक गिफ्ट डीड की भूमि पर अतिक्रमण के 5 दुकानों को हटाया गया.

2. 11 अप्रैल 2026-

* इंडसइंड बैंक, लालपुर के गिफ्ट डीड की भूमि पर बने दुकान को हटाया गया.

* दृष्टि आईएएस, लालपुर चौक के गिफ्ट डीड की भूमि पर निर्मित गुमटी को हटाया गया.

* पारिजात भवन, सर्कुलर रोड के गिफ्ट डीड में बने संरचना को हटाया गया.

* हरिओम टावर के समक्ष गिफ्ट डीड की भूमि पर बने दुकान को हटाया गया.

3. 20 मार्च 2026-

अशोक नगर से अरगोड़ा मार्ग में स्थित साईं आर्केड बिल्डिंग के गिफ्ट डीड की भूमि पर टाइल्स एवं फ्लोरिंग का कार्य पाया गया. जिस पर कार्रवाई करते हुए रांची नगर निगम द्वारा तत्काल जेसीबी के माध्यम से हटाया गया.

4. 20 अगस्त 2025-

हिनू मेन रोड स्थित गिफ्ट डीड की भूमि (खाता सं० 203, प्लॉट नं० 509) पर अस्थाई रूप से एसबेस्ट्स शीट डालकर निर्मित "श्री प्रसाद किचन हाउस" नाम के दुकान को हटाया गया.

रांची नगर निगम सभी भवन स्वामियों, बिल्डर्स, भू-स्वामियों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील किया है कि वे अपने दस्तावेजों की समीक्षा कर गिफ्ट डीड की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण तत्काल हटा लें, अन्यथा निगम द्वारा विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी.