पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव को बड़ी राहत : आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक समेत सभी अभियुक्तों को हाईकोर्ट ने किया बरी
Patna : इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से है. पटना हाईकोर्ट ने पोक्सो मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे राजद के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव समेत सभी अभियुक्तों की अपीलों को स्वीकृत करते हुए उन्हें सभी अरोपों से बरी करते हुए बड़ी राहत दी है. इस कांड के पांच अन्य दोषियों की अपील पर सुनवाई पूरी कर 7 मई 2025 को निर्णय सुरक्षित रख लिया था.
जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने राजवल्लभ यादव समेत सुलेखा देवी, राधा देवी , संदीप सुमन, टूसी देवी और छोटी देवी की अपीलों पर सुनवाई की.
इस मामले में राजवल्लभ यादव,सुलेखा देवी एवं राधा देवी को आजीवन कारावास की सजा,जबकि शेष तीन अपीलार्थी को 10 वर्षों की सजा निचली अदालत से मिली थी.
कोर्ट ने पीड़िता का पक्ष प्रस्तुत करने के अधिवक्ता अनुकृति जयपुरियार को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था. पीड़िता की ओर से उन्होंने पक्ष प्रस्तुत किया.
आजीवन कारावास के सजायाफ़्ता अपीलार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ने पक्षों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था.
गौरतलब है कि नवादा की एक अदालत ने 15 दिसंबर,2018 को राजद के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही पचास हजार रुपए का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया था.
निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को अपने बिहारशरीफ़ स्थित आवास पर 6 फरवरी,2016 को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में नवादा कोर्ट ने सजा सुनाई.
स्पेशल एमएलए/एमपी कोर्ट के जज परशुराम यादव ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(बलात्कार),120 बी और पॉक्सो अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
नवादा के राजद विधायक राजबल्लभ यादव को बिहार विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गयी. उन्हें भारतीय जनप्रतिनिधित्व 1951 कानून के तहत दोषी करार दिया गया.
आपराधिक साज़िश व तस्करी के लिए दोषी करार दी गयी दो अन्य लोग सुलेखा व उसकी माँ राधा देवी को उम्रकैद की सजा के साथ बीस हजार रूपए जुर्माना भरने का कोर्ट ने आदेश दिया.
इनके अलावा सुलेखा देवी की बेटी छोटी देवी,संदीप सुमन और तुसी देवी को दस दस वर्ष की कठोर कारावास के साथ ही दस-दस हजार रूपए का आर्थिक दंड लगाया गया.
इस आदेश के विरुद्ध इन सबों ने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर किया. सरकारी अधिवक्ता दिलीप सिन्हा राज्य सरकार की ओर से पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं. अपीलार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह,अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर व पीड़िता की ओर से इमिकस क्यूरी अनुकृति जयपुरियार ने कोर्ट के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत किया.
पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट---