पीड़ित परिवार को मिला न्याय : औरंगाबाद में बुजुर्ग की हत्या मामले में कोर्ट ने 16 दोषियों को उम्रकैद की सुनाई सजा

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औरंगाबाद :बड़ी खबर बिहार के औरंगाबाद से है जहां जिला व्यवहार न्यायालय ने ओझा-गुनी का आरोप लगाकर वृद्ध की हत्या के मामले में 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी पर25-25हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर कोर्ट ने अभियुक्तों के लिए6-6माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है.13अगस्त2020को कुटुम्बा थाना क्षेत्र में ये घटना हुई थी.

बताया जा रहा है कि औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एडीजे)-2धनंजय कुमार मिश्रा की अदालत ने ओझा-गुनी का आरोप लगाकर वृद्ध की टांगी से काटकर हत्या के मामले में शुक्रवार को एक साथ16आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी पर25-25हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर कोर्ट ने अभियुक्तों के लिए6-6माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है.

मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने फैसले पर नाराजगी जताते हुए निर्णय को पटना हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि मामले में पूरी तरह न्याय नहीं हुआ है और कोर्ट ने निर्दोषों को भी सजा सुनाई है.

वहींमामले में सहायक लोक अभियोजक(एपीपी) राजाराम चौधरी ने बताया कि13अगस्त2020को कुटुम्बा थाना क्षेत्र के समदा-इब्राहिमपुर गांव में वृद्ध जगदीश राम पर ओझा गुनी का आरोप लगाकर गांव के ही लोगों ने टांगी से काटकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद मृतक की बहु पुष्पा देवी के बयान पर भादंवि की धारा147, 148, 302एवं3/4डायन अधिनियम के तहत कुटुम्बा थाना ने प्राथमिकी संख्या-133/2020दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में गांव के ही16लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था. इसी मामले में सरकारी पक्ष द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सभी16आरोपियों को आजीवन कैद और25-25हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई. उन्होंने कहा कि मामले में कोर्ट द्वारा4साल बाद दोषियों को सजा सुनाए जाने से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और मृतक की आत्मा को सुकून मिला होगा.

औरंगाबाद से मंन्टू कुमार की रिपोर्ट—