नराजगी : पटना हाईकोर्ट की चेतावनी,हाजमोला का कार्टून छोड़ें,या कार्रवाई के लिए तैयार रहे..
PATNA:- शराबबंदी के एक मामले में हुई कार्रवाई पर पटना हाईकोर्ट ने गहरी नराजगी जताई है और उनके आदेश को एक सप्ताह में लागू नहीं करने पर अवमानना वाद शुरू करने की चेतावनी दी है.पटना हाईकोर्ट ने हाजमोला के कार्टून में शराब पाये जाने के मामलें पर सुनवाई की है और एक सप्ताह में हाजमोला के कार्टून को छोड़े जाने का आदेश राज्य सरकार को दिया।सुमीत शुक्ला की याचिका पर जस्टिस पी बी बजनथ्री की खंडपीठ ने सुनवाई की।कोर्ट स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि हाजमोला के कार्टून नहीं छोड़े गये,कोर्ट स्वयं अवमानना वाद प्रारम्भ करेगा।कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आवश्यक कागजात ले कर सक्षम पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब-तलब किया था।कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि यदि अगली सुनवाई में सकारात्मक जवाब सरकार की तरफ से नही मिला, तो कोर्ट मुजफ्फरपुर पुलिस या आबकारी विभाग के संबंधित अधिकारी को तलब करेगी ।याचिकाकर्ता इलाहाबाद से हाजमोला के सीलबंद कार्टून की बड़ी खेप को मुजफ्फरपुर ट्रांसपोर्ट किया था।तथाकथित रूप से उन कार्टून की खेप से शराब के बोतल मिले।
इस आधार पर मोतीपुर थाना में एक प्राथमिकी भी दर्ज हुआ था।याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वाहन में हाजमोला के कार्टून को भेजा गया था।हाजमोला कोई उत्पाद कानून के तहत नहीं आता है।