निषेधाज्ञा जारी : DC और SSP के आदेश पर विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव पर 27.02 से 24.03.2023 तक रहेगी पाबंदी

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रांची: नये विधान सभा भवन में पंचम झारखण्ड विधान सभा का एकादश (बजट सत्र) दिनांक-24.03.2023तक निर्धारित है. उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक,के संयुक्तादेश (ज्ञापांक-357/वि0व्य0दिनांक25.02.2023)में निहित निर्देश के आलोक में विधान सभा परिसर के750मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस,रैली,प्रदर्शन,घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे. इसके आलोक में सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधान सभा सत्रावधि के लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी,सदर राँची द्वारा धारा-144के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड विधान सभा (नया विधान सभा) परिसर के750मीटर के दायरे में निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की गई है:-


1.उक्त क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)

2.किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र,जैसे-बंदूक,राईफल,रिवाल्वर,पिस्टल,बम,बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)

3.किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा. तीर-धनुष,गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर).

4.किसी प्रकार का धरना,प्रदर्शन,घेराव,जुलूस,रैली या आमसभा का आयोजन करना.

5.किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर).

यह निषेधाज्ञा दिनांक 27.02.2023 के प्रातः 06.00 बजे से दिनांक-24.03.2023 के रात्रि 11:30 बजे तक के लिए लागू रहेगा.


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