मंत्री मिथिलेश ठाकुर को कोर्ट से राहत : आचार संहिता उल्लंघन मामले में पलामू की विशेष अदालत ने किया बरी

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पलामू : बड़ी खबर पलामू से जहां पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपी एमलए कोर्ट ने बुधवार को बरी कर दिया.


आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज मंत्री मिथिलेश ठाकुर पलामू में एमपी एमलए कोर्ट में हाजिर हुए. 2014 में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला है. गवाहों द्वारा आरोप साबित नहीं होने पर पलामू की एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार मुंडा की कोर्ट ने मंत्री मिथलेश ठाकुर को बरी कर दिया.


दरअसल वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन चिनिया मोड़ के पास एक बूथ पर नारेबाजी हुई थी.जिस संदर्भ में अंचलाधिकारी प्रदीप शुक्ला ने थाना में मामला दर्ज कराया था.उसी मामले में मंत्री आज कोर्ट पहुंचे थे.जहां कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया.


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