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Boss के कॉल पर कानूनी शिकंजा : ऑफिस ख़त्म होने के बाद खूब करें नजरअंदाज, देश में आया नया कानून

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 Legal implications on boss's call After the office is over, ignore it a lot, new law has come in the country  Legal implications on boss's call After the office is over, ignore it a lot, new law has come in the country

DESK : अक्सर ही छुट्टी वाले दिन या फिर शिफ्ट पूरी करने के बाद कई लोगों को उनके बॉस (Boss) के ओर से कॉल्स और ईमेल आते रहते हैं। कर्मचारी के छुट्टी पर होने के बावजूद भी कई कंपनियां उनसे ऑफिस वर्क करवाती रहती हैं। इस सब को लेकर कमर्चारियों की पर्सनल लाइफ बुरी तरह प्रभावित होती है। वहीं अब कर्मचारियों की ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इस सब को लेकर इसी हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा बिल।


ऐसे वर्क कल्चर की ऐसी की तैसी

इस तरह के वर्क कल्चर को बॉस कल्चर कहा जाता है और अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ऐसे वर्क कल्चर को समाप्त करने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक नया कानून लाया जा रहा है। इस कानून के तहत ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारियों को अपने बॉस की कॉल अटैंड करना जरूरी नहीं होगा। यानी कि शिफ्ट खत्म होने के बाद उनके बॉस अपने एंप्लॉय को एक्सट्रा काम करने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे। अगर कोई बॉस ऐसा करता है तो उस पर जुर्माना भी लग सकता है। इतना ही नहीं कर्मचारी इसको लेकर अपने बॉस के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा सकता है।


कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के श्रम और रोजगार मंत्री टोनी बर्की ने इस बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसी हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह बिल जरूर पास होगा और जल्द ही इसपर कानून भी बनेगा क्योंकि सरकार के साथ वहां की विपक्ष भी इस बिल को समर्थन दे रही है। बिल को लेकर टोनी बर्के ने कहा,' यह बेहद खुशी की बात है कि सभी सांसद इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस के लिए कड़े नियम की सख्त जरूरत है और हम यही करने जा रहे हैं।

क्या कहता है ये बिल ....

इस बिल के अनुसार कोई भी बॉस अपने किसी भी कर्मचारी को बेवजह ड्यूटी के बाद फोन भी नहीं कर सकेगा। कर्मचारी को किसी ई मेल का रिप्लाई या डॉक्यूमेंट फाइल को अपडेट करने का आदेश नहीं दिया जा सकेगा। अगर कोई बॉस ऐसा करता है तो कर्मचारी की शिकायत के बाद उस पर तगड़ा जुर्माना लगेगा और अलग से कार्रवाई भी होगी। वहीं जानकारी मिल रही है कि इस जुर्माने की रकम एक पैनल तय करेगा।