LALU YADAV की रद्द होगी जमानत ! : CBI की यचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार,जानिए क्या है पूरा मामला
DELHI:--RJD सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें आनेवाले दिनों मे बढ़ सकती है,क्योंकि चारा घोटाले के अलग-अलग मामलों में लालू यादव को मिली जमानत के खिलाफ सुपीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गई है.जांच एजेंसी सीबीआईCBI) ने लालू यादव को मिली जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगी.अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सीबीआई की दलील से संतुष्ट होती है तो फिर लालू यादव की मुश्किलें बढ़़ सकती हैं.नियमित जमानत रद्द होने पर उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है.
25 अगस्त को होगी सुनवाई
बताते चलें कि चारा घोटाले के पांच केस में लालू यादव को सजा मिल चुकी है.इस मामले में वे कई सालों तक जेल में भी रहें हैं,आधी सजा काटने और बीमारी का हवाले देने पर उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी,पर इस जमानत को रद्द कराने की तैयारी सीबीआई कर रही है.इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.उसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 25 अगस्त को सुनवाई करेगी.
1996 में चारा घोटाला आया था सामने
बतातें चलें कि 1996 में चारा घोटाले का खुलासा हुआ था जिसमें कुल 950 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई थी.इसमें बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद एवं जग्न्नाथ मिश्रा समेत कई राजनेता,मंत्री,अधिकारी और कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया था.इसमें से कई लोगों को सजा भी मिली और कई निर्दोष भी करार दिए गए.पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा समेत कई दोषी की मौत भी हो चुकी है.इसी चारा घोटाले की वजह से ही लालू यादव को 1997 मे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था.इस मामले में कई दफा जेल के अंदर और बाहर होते रहें हैं.
पांच मामले में लालू को मिली है सजा
वहीं कुल पांच मामले में लालू यादव को सजा हुई है.ये पांच मामले इस प्रकार हैं...
1.चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू यादव को सितंबर 2013 में 5 साल की सजा और 25 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी और 11 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई थी.यह मामला 37 करोड़ 70 लाख अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है.
2.देवघर ट्रेजरी केस 89 लाख 27 हजार रूपये की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है.इसमें सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 2017 में 3.5 साल की सजा सुनाई थी और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया था.
3.चाईबासा ट्रेजरी केस में 2018 में लालू यादव को 5 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगया था.यह मामला 33 करोड़ 13 लाख की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ था.
4.दुमका ट्रेजरी से जुड़े केस में 3 करोड़ 76 लाख की अवैध निकासी का आरोप लगा था.इसमें लालू यादव को 2018 में 14 साल की सजा के साथ ही 60 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी.
5.डोरंडा ट्रेजरी केस में 139 करोड़ 50 लाख की अवैध निकासी का आरोप लगा था.इस मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है.
इस सभी मामलों में लालू यादव को ऊपरी अदालत से नियमित जमानत मिली हुई है.इस जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है,जिसपर 25 अगस्त को सुनवाई होनी है.