JHARKHAND NEWS : खाद्य सुरक्षा जांच अभियान, होली और रमज़ान के अवसर पर खाद्य सामग्री की गहन समीक्षा

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CHAIBASA :पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त के आदेश पर आगामी होली पर्व और रमज़ान महीने को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, अभिषेक आनंद द्वारा चाईबासा शहर के विभिन्न होटल और दुकानों का कड़ा निरीक्षण किया गया। इस अभियान के तहत कई प्रतिष्ठानों में गंदगी, एक्सपायर्ड सामग्री और मिलावटी खाद्य सामग्री पाए जाने के कारण जुर्माने लगाए गए हैं।

प्रमुख निरीक्षण और जुर्माना:

  • बियोंड टेम्पटेशन: गंदगी और एक्सपायर्ड सामग्री के कारण 10,000 रुपये का जुर्माना
  • डीके कॉफी बार एंड रेस्टोरेंट: अत्यधिक गंदगी, एक्सपायर्ड सामग्री और 5 किलो मिलावटी पनीर मिलने पर 25,000 रुपये का जुर्माना
  • कांटा चम्मच रेस्टोरेंट: फ्रीज में गंदगी और मिलावटी पनीर पाए जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और 4 किलो मिलावटी पनीर को नष्ट किया गया
  • चौधरी स्टोर: हल्दी और गुड़ के नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए
  • न्यू जम जम होटल: फूड लाइसेंस वैध पाया गया, लेकिन यह प्रदर्शित नहीं किया गया, जिसके लिए एक दिन के अंदर इसे प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया
  • फरहत ट्रेडिंग: फूड लाइसेंस प्रदर्शित नहीं किया गया, चेतावनी देते हुए इसे जल्द प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया

द बर्गर कंपनी, एपी आवर्स, एमबी रिटेल स्टोर, एलएम ट्रेडर्स, और पंकज ट्रेडर्स से हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जीरा के नमूने लिए गए और राज्य खाद्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी खाद्य और पेय पदार्थ व्यवसायियों को साफ-सफाई बनाए रखने, एप्रोन और ग्लव्स पहनकर खाना बनाने और सामग्री के एक्सपायरी डेट की जांच करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्हें खाद्य रंगों के अत्यधिक उपयोग से बचने, अखाद्य रंगों का इस्तेमाल न करने और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तरीके से स्टोर करने की सलाह दी गई।खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि यदि प्रतिष्ठान में फूड लाइसेंस प्रदर्शित नहीं किया जाता है, मिलावटी खाद्य सामग्री पाई जाती है या प्रतिबंधित पान मसाला, गुटखा, तम्बाकू और खैनी की बिक्री होती है तो ऐसे प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा।