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झारखंड में भूमि दान को बढ़ावा : राज्य सरकार ने स्टांप शुल्क में दी पूरी छूट

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रांची: झारखंड सरकार ने सार्वजनिक हित और विकास कार्यों के लिए भूमि दान को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब निजी भू-स्वामी द्वारा झारखंड सरकार को दान में दी जाने वाली भूमि के हस्तांतरण संबंधी दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क (स्टांप ड्यूटी) नहीं लगेगी.

सड़क, पार्क और जनसुविधाओं के लिए भूमि दान पर मिलेगी राहत

अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई भू-स्वामी सड़क, पार्क, पुस्तकालय, शहरी विकास, ग्रामीण विकास अथवा अन्य नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए अपनी निजी भूमि झारखंड सरकार को दान करता है, तो उससे संबंधित दस्तावेजों को मुद्रांक शुल्क से पूर्णतः मुक्त रखा जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे विकास योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आसान होगी.

पुनर्वास नीति के तहत भूमि हस्तांतरण भी शुल्क मुक्त

सरकार ने पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के तहत चिन्हित एवं अधिसूचित भूमि से संबंधित दस्तावेजों को भी स्टांप शुल्क से छूट देने का निर्णय लिया है. इससे पुनर्वास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है. उल्लेखनीय है कि इस प्रस्ताव को 27 मई 2026 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी गई थी. अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी किया गया है.