दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद : 10 हजार रूपये का लगा जुर्माना
चाईबासा:-न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश- प्रथम,पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा के न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के अभियुक्त सुखलाल बुडीउली उर्फ लाल सिंह को 10 (दस) साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला झीकपानी थाना क्षेत्र अंतर्गत ईचापुर गांव का है। जंहा वर्ष 2020 नवंबर को सुखलाल बुडीउली उर्फ लाल सिंह के विरूद्ध जयमति हेस्सा ने जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। मामले में बताया गया कि 16.11.2020 की सुबह लगभग 8:30 बजे गुरा पुखरी नामक स्थान में पीडिता अपने फुफी के खेत में धान काट रही थी। उसी समय अभियुक्त सुखलाल बुडीउली उर्फ लाल सिंह वहाँ आया और पीडिता को खैनी देने के बहाने बुलाया,पीड़िता के हाथ से हासुआ छीन कर खेत में ही डरा धमका कर जबरदस्ती दुष्कर्म किया एवं पीड़िता को धमकी दिया कि अगर तुम यह बात किसी को बताओगी तो तुमको जान से मार देंगे।
अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त सुखलाल बुडीउली उर्फ लाल सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में आज न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश- प्रथम,पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुखलाल बुडीउली उर्फ लाल सिंह को 10 (दस) साल कठोर कारावास तथा 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।