बड़ा सवाल : Congress के पूर्व सांसद राजो सिंह को किसने मारा ?कोर्ट ने सभी आरोपी का निर्दोष करार दिया

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ex mp rajo singh ko kisne maara.court ne all accuse ko nirdosh karar diya. ex mp rajo singh ko kisne maara.court ne all accuse ko nirdosh karar diya.

Sekhpura:-बड़ी खबर शेखुपरा से है..जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पूर्व सांसद राजो सिंह हत्याकांड में सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. विधायक और सांसद मामलों के विशेष न्यायाधीश एडीजे तृतीय संजय सिंह द्वारा साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपी को निर्दोष करार दिया गया है.कोर्ट के इस फैसले के बाद 17 साल से चला रहा सवाल ज्यों का त्यो बना हुआ है कि पूर्व सांसद राजो सिंह की हत्या किसने की?

बताते चलें कि शेखपुरा जिला के संस्थापक माने जाने वाले पूर्व सांसद राजो सिंह की हत्या 9 सितंबर 2005 की संध्या में हथियारबंद बदमाशों द्वारा की गई थी.इस मामले की सुनवाई 17 साल चलने के बाद आरोपी को निर्दोष करा दिया गया है.राजो सिंह की हत्या ने जिले की राजनीति को पूरी तरह हिला कर रख दिया था. हालांकि बाद में इस हत्या को लेकर राजनीति के दांव पेच देखने को मिले

इसके पूर्व इस मामले में कुख्यात अशोक महतो को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया जा चुका है. अभी इस मामले में शंभू यादव, अनिल महतो, बच्चू महतो, पिंटू महतो, और राजकुमार महतो के खिलाफ निर्णय आया है. इस संबंध में बताया गया कि हत्या के तुरंत बाद सदर थाना शेखपुरा में दर्ज प्राथमिकी में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, तत्कालीन जदयू विधायक रणधीर कुमार सोनी, नगर परिषद शेखपुरा के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश यादव, टाटी पुल नरसंहार के सूचक मुनेश्वर प्रसाद, लट्टू पहलवान सहित अन्य लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी. लेकिन इस मामले में पुलिस ने मंत्री अशोक चौधरी, पूर्व विधायक रणधीर कुमार सोनी, लड्डू पहलवान, मुकेश यादव और मुनेश्वर प्रसाद को हत्या के मामले में आरोप पत्र समर्पित नहीं किया था.

इस मामले की एक अन्य अभियुक्त कमलेश महतो की मृत्यु भी हो चुकी है. इस मामले में पिछले शुक्रवार को न्यायाधीश संजय सिंह ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और निर्णय सुनाने की तिथि आज शुक्रवार 3 जून को निर्धारित की थी. हत्या के समर्थन में अभियोजन द्वारा कुल 36 गवाह प्रस्तुत किए गए. जिसमें इस मामले के सूचक राजो सिंह के पौत्र बरबीघा विधायक सुदर्शन कुमार के अलावा उनके ग्रामीण, प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस पदाधिकारी, डॉक्टर आदि शामिल हैं. मामले में बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष जोरदार दलील दी गई. जिसमें सभी अभियुक्तों को निर्दोष बताया गया और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को खोखला बताते हुए सभी को इस मामले में झूठा फंसाने का तर्क रखा गया.अब कोर्ट ने सभी आरोपी को निर्दोष करार दे दिया है.

शेखपुरा से धर्मेन्द्र की रिपोर्ट


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