Bihar : 24 से 48 घंटे में मिलेगा मृत्यु प्रमाण-पत्र, पटना नगर निगम द्वारा घाटों पर तैनात होंगे ऑपरेटर
PATNA : पटना नगर निगम द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए घाटों पर ही सुविधा दी जाएगी। अंत्येष्टि के 24 से 48 घंटे के उपरांत ही मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा, जिससे आमजनों को पटना नगर निगम का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
घाट पर तैनात रहेंगे ऑपरेटर
पटना नगर निगम के सभी दाह संस्कार वाले घाट दीघा, बांस घाट, गुलबी घाट एवं खाजेकला घाट पर ही सुविधा मिले, इसके लिए ऑपरेटर तैनात रहेंगे। परिजनों द्वारा उपलब्ध जानकारियों के आधार पर उसी समय पंजीयन कर दिया जाएगा, जिसके उपरांत 24 से 48 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन की प्रकिया की जाएगी।
नगर आयुक्त द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश
1. घाट पर प्रत्येक दाह-संस्कार के पंजीकरण के उपरान्त वहां प्रतिनियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा मृत्यु के स्थान के आधार पर मृत्यु से संबंधित ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
2. संबंधित उप-निबंधक द्वारा नियमानुसार जांचोंपरांत 24 घंटे के अन्दर मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा।
3. घाट पर प्रतिनियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र मिलान कर पटना नगर निगम के पोर्टल पर उसी दिन अपलोड किया जाएगा। पोर्टल द्वारा मृतक के परिजनों को मोबाइल पर SMS एवं LINK के माध्यम से मृत्यु प्रमाण-पत्र होगा।
4. संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी मृत्यु प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी मृतक के परिजन को 48 घंटे के अन्दर तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. मृत्यु का स्थान पटना नगर निगम क्षेत्र से बाहर होने की स्थिति में घाट से संबंधित अंचल के राजस्व पदाधिकारी द्वारा पटना नगर निगम के पोर्टल पर दिये गये लॉग-इन की मदद से उसी दिन बर्निंग सर्टिफिकेट निर्गत किया जाएगा।
6. उपरोक्त समस्त प्रक्रिया 48 घंटे के अंदर पूर्ण कराना अनिवार्य है।
7. संबंधित अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया एवं कार्य का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा।
8. किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं अनियमितता हेतु संबंधित डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं उप-निबंधक की जिम्मेवारी निर्धारित कर नियमानुसार कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि इस प्रक्रिया को लागू करने के बाद पटना नगर निगम के अन्तर्गत सभी अंत्येष्टि घाटों पर पंजीकृत मृतकों का मृत्यु प्रमाण-पत्र का ससमय निष्पादन में तेजी आएगी।