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BIHAR NEWS : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नये वकीलों को प्रति माह पांच हजार रुपये का स्टाइपेंड देंगे- महाधिवक्ता एसडी संजय

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पटना: मुख्यमंत्री इसी माह नये वकीलों को प्रति माह पांच हजार रुपये का स्टाइपेंड देंगे. महाधिवक्ता एसडी संजय ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि1जनवरी, 2024के बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत हुए सभी नये वकीलों को स्टाइपेंड योजना के शर्तो को पूरा करने पर लाभ दिया जायेगा.

उन्होंने स्पष्ट किया कि नई योजना है. शुरुआती दौर में छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती है. लेकिन सरकार नये वकीलों को स्टाइपेंड योजना का लाभ देगी. सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की हैं.1जनवरी2024से नामांकित नए वकीलों को3साल तक पांच हजार रुपया मासिक स्टाइपेंड के साथ साथ अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी के लिए पांच लाख की सहायता देगी.

इसके लिए सरकार ने बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को30करोड़ रुपये की राशि दे चुकी हैं. इसके अलावा महिला वकीलों के लिए शौचालयों की सुविधा और चेंबर में सुधार की योजना भी शामिल है. स्टाइपेंड योजना का लाभ लेने के लिए वकीलों को एक सौ रुपये का फॉर्म खरीद आवेदन करना होगा.

इस आवेदन के साथ मैट्रिक परीक्षा का प्रमाण पत्र,वकील के रूप में पंजीकृत प्रमाण पत्र,अनुभव एवं सक्रिय प्रैक्टिस प्रमाण पत्र,माता/पिता आय प्रमाण पत्र,निवासी प्रमाण पत्र,पैन कार्ड,एआईबीई प्रमाण पत्र,आपराधिक मामले में संलिप्तता नहीं होने का शपथ पत्र,वकालत पेशा के अलावा किसी दूसरे व्यवसाय में नहीं होने का शपथ पत्र,रद्द चेक देना होगा.

उन्होंने बताया कि आवेदन पर एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव का हस्ताक्षर होना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रस्टी कमेटी के कॉन्वेनर पटना में नहीं होने के कारण उनका हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है. उनका कहना था कि बिहार के जूनियर वकीलों को शुरुआती आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है.

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट-