Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 252 SI उम्मीदवारों को 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति करने का दिया आदेश
Patna : पटना हाईकोर्ट ने252सब इंस्पेक्टर उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अपने29पन्ने के आदेश में राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर बहाली प्रक्रिया को पूरी करने का आदेश दिया है.
जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने252उम्मीदवारों की ओर से दायर तीन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद अपना आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि जिन133उम्मीदवारों की बहाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश से की गई है,उनकी तुलना में ये सभी उम्मीदवार अधिक अंक प्राप्त किये हैं.
यही नहीं, 2023और2024में भी कुछ उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है. ऐसे में ये सभी उम्मीदवार समानता के आधार पर नियुक्ति पाने के हकदार हैं. कोर्ट ने कहा कि इन्हें नियुक्ति से वंचित करना उनके लिए गम्भीर और अपूरणीय पूर्वाग्रह होगा.
गौरतलब है कि विज्ञापन संख्या704/2004के आवेदकों की ओर से दाखिल अभ्यावेदन को अलग-अलग तारीखों पर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक) की ओर से जारी आदेश को रद्द करने के लिए सभी उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी.
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक) ने सभी अभ्यावेदनों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि आवेदकों के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जा सकता,क्योंकि133
उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर नियुक्त किया गया है. इन्हें समानता के अधिकार का लाभ नहींदियाजासकता.
पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--