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BIHAR NEWS : SC के आदेश पर बिहार बार काउंसिल ने एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव में महिला वकीलों को एक तिहाई सीट पर आरक्षण का दिया निर्देश

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पटना: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव में महिला वकीलों को एक तिहाई सीट पर आरक्षण देने का निर्देश बिहार स्टेट बार काउंसिल ने दिया है. हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता और बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट की ओर से भेजे गए पत्र के आलोक में वकील संघों के चुनाव में महिला वकीलों के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है.

उनका कहना था कि एडवोकेट एसोसिएशन के होने वाला चुनाव में महिला अधिवक्ताओं को तीस प्रतिशत आरक्षण देने के बारे में दिशा निर्देश देने के लिए चुनाव के निर्वाची पदाधिकारी और वरीय अधिवक्ता अंजनी कुमार ने एक पत्र भेजा था. पत्र के आलोक में काउंसिल की बैठक में कुल सीट का एक तिहाई सीट महिला वकीलों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया.

साथ ही काउंसिल की ओर से एसोसिएशन को पत्र भेज दिया गया. उनका कहना था कि राज्य के तमाम 129 अधिवक्ता संघों के चुनाव में महिला वकीलों के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित हो जायेगा.

उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--