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BIHAR NEWS : बिहार में जमीन खरीदने से पहले जरूर करें 5 ऑनलाइन जांच, बिहार भूमि पोर्टल पर मिनटों में देखें बंधक और जमाबंद

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पटना: बिहार में जमीन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने महत्वपूर्ण सलाह जारी की है. विभाग ने कहा है कि थोड़ी सी लापरवाही खरीदार को लंबे कानूनी विवाद में फंसा सकती है. इसलिए जमीन खरीदने से पहले बिहार भूमि पोर्टल पर सभी जरूरी रिकॉर्ड की ऑनलाइन जांच अवश्य करें.

विभाग के अनुसार अब बिहार भूमि पोर्टल पर जमाबंदी के साथ-साथLand Mortgage (भूमि बंधक) की जानकारी भी उपलब्ध है. इससे खरीदार आसानी से पता लगा सकता है कि संबंधित जमीन किसी बैंक या वित्तीय संस्था के पास गिरवी तो नहीं है. यदि जमीन पर पहले से ऋण दर्ज है,तो उसका पूरा विवरण पोर्टल पर देखा जा सकता है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन खरीदने से पहले पांच जरूरी जांच करने की सलाह दी है. सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन दर्ज हो. इसके बाद खाता,खेसरा और रकबा का मिलान करें. यह भी जांच लें कि जमाबंदी विक्रेता के नाम पर ही दर्ज है. यदि जमीन के कई हिस्सेदार हैं तो सभी की लिखित सहमति होना जरूरी है. सबसे महत्वपूर्ण यह देखें कि जमीन किसी बैंक या वित्तीय संस्था के पास बंधक तो नहीं है.

भूमि बंधक की जानकारी देखने के लिए बिहार भूमि पोर्टल पर संबंधित जिला,अंचल और मौजा चुनकर जमाबंदी खोजें. इसके बादLand Mortgageविकल्प पर क्लिक करते ही संबंधित जमीन का बंधक विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा.

विभाग का कहना है कि स्पष्ट और अद्यतन ऑनलाइन रिकॉर्ड से दाखिल-खारिज की प्रक्रिया भी आसान होती है और भविष्य में स्वामित्व संबंधी विवादों से बचाव होता है. इसलिए किसी भी जमीन का सौदा करने से पहले बिहार भूमि पोर्टल पर सभी रिकॉर्ड की जांच करना सुरक्षित निवेश की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम माना गया है.

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--