Hindi News / कुलपति-प्रतिकुलपति नियुक्ति के नियम में बड़ा बदलाव,जानिए आवेदन अब कब तक?

BIHAR NEWS : कुलपति-प्रतिकुलपति नियुक्ति के नियम में बड़ा बदलाव,जानिए आवेदन अब कब तक?

Edited By:  |
bihar news bihar news

पटना: बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति (VC) और प्रतिकुलपति (Pro-VC) की नियुक्ति के लिए प्रोफेसर के 10 वर्ष के अनुभव की गणना के नियम में बदलाव कर दिया गया है। राजभवन सचिवालय ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है। राजभवन ने कुलपति और प्रतिकुलपति पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 28 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे।

नियुक्ति नियम में हुआ संशोधन

पहले जारी विज्ञापन के अनुसार 10 वर्ष के प्रोफेसर पद के अनुभव की गणना प्रोफेसरशिप की अधिसूचना जारी होने की तिथि से की जानी थी। अब यह गणना यूजीसी विनियम-2018 के क्लॉज 6.3 (VI) के अनुरूप प्रोफेसर पद पर पदोन्नति (Promotion) की तिथि के आधार पर की जाएगी। इससे कई ऐसे प्रोफेसरों को भी पात्रता मिल सकती है,जिनका अनुभव पहले के नियम अनुसार पूरा नहीं माना जा रहा था।

इन विश्वविद्यालयों में लागू होगा संशोधन

यह संशोधित नियम बिहार के कई विश्वविद्यालयों में चल रही कुलपति और प्रतिकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया पर लागू होगा। इनमें आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालय शामिल हैं।

नियुक्ति प्रक्रिया में पात्रता निर्धारण का बदल दिया गया आधार

नए आदेश के बाद विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रतिकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया में पात्रता निर्धारण का आधार बदल गया है,जिससे चयन प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।