BIG NEWS : बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, वेतन भुगतान में हुई देरी तो देना होगा जुर्माना, जानिए और क्या दिया सख्त आदेश
Bihar Shiksha Vibhag :बिहार शिक्षा विभाग ने एक और बड़ा आदेश जारी किया है। ये बड़ा आदेश शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत नियमित और संविदा पर रखे कर्मचारियों का वेतन समय पर किया जाएगा। अगर किसी कर्मी का पेमेंट तय वक्त सीमा में भुगतान नहीं किया जाता है तो इसके लिए पदाधिकारी और आउट सोर्सिग एजेंसी से सूद सहित उसका भुगतान कराया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग ऐसे पदाधिकारियों पर समुचित दंडात्मक और विभागीय कार्रवाई करेगा।
बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश
शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने कहा है कि विभाग में कार्यरत नियमित और ऑउटसोर्सिंग (संविदा) पर कार्यरत कर्मियों से प्रायः यह शिकायतें प्राप्त हो रही है कि उनका देतन/मानदेय बिना समुचित कारणों के आपके द्वारा कई महीनों तक लंबित रखा जा रहा है। आवंटन की अनुपलब्धता के अतिरिक्त अगर किन्हीं अन्य कारण से किसी भी कर्मी का वेतन लंबित रखा जाता है तो जितनी राशि का भुगतान लंबित है, उस पर सूद की देयता सहित सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी / आउटसोर्सिंग एजेंसी पर निर्धारित करते हुए समुचित दंडात्मक / विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
अगर आपके कार्यालय में आवंटन का अभाव हो तो समय रहते इसकी मांग संबंधित निदेशालय और विभागीय बजट शाखा से करना सुनिश्चित करेंगे ताकि समय से वेतन/मानदेय का भुगतान किया जा सके। आपको निर्देश दिया जाता है कि आप अपने कार्यालय में कार्यरत सभी चयनित कर्मियों के साथ-साथ संविदा पर कार्यरत कर्मियों के वेतन/मानदेय का भुगतान संगत माह के प्रथम 08 कार्यालीय दिवसों में कराना सुनिश्चित करें।
यह आदेश शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार द्वारा सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, डीइओ और डीपीओ को दिया गया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि संबंधित पदाधिकारियों के कार्यालय में कार्यरत सभी नियमित और संविदा पर कार्यरत कर्मियों के वेतन या मानदेय का भुगतान माह के पहले 8 दिन में हर हाल में कर दिया जाए। विभाग ने यह भी साफ किया है कि राशि आवंटन में देरी के कारण वेतन या मानदेय लटकता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।